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गणतंत्र दिवस हिंसा : कर्तव्य निर्वहन में नाकाम रहने को लेकर पुलिस के खिलाफ याचिका खारिज - गणतंत्र दिवस हिंसा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्तव्य निवर्हन में नाकाम रहने को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

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Published : Nov 12, 2021, 4:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्तव्य निवर्हन में नाकाम रहने को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

बता दें कि तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के ट्रैक्टर आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हिंसा भड़क गई थी उस दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए और दिल्ली पुलिस को कर्तव्य निवर्हन में नाकाम बताया गया. कहा गया कि दिल्ली पुलिस हिंसा रोकने और समय रहते स्थिति को नियंत्रित रहने में नाकाम रही.

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि यह मामला सुनवाई के लिए पेश किए जाने पर याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पिछले कुछ अवसरों पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ था.

पीठ ने कहा कि इसलिए, याचिका खारिज की जाती है. दिल्ली निवासी धनंजय जैन ने जनवरी में यह याचिका दायर की थी.

याचिकाकर्ता ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के पश्चात तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त को पद से हटाने की मांग की थी.

पढ़ें :गणतंत्र दिवस हिंसा : लाल किले पर उपद्रव मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल

(पीटीआई-भाषा)

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