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प्रिंस हैरी पर 'शादी से मुकरने' का आरोप लगाने संबंधी याचिका हाई कोर्ट से खारिज - जस्टिस अरविंद सांगवान

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक अजीब मामला सामने आया है. एक महिला ने प्रिंस हैरी पर शादी का वादा करने के बाद मुकरने का आरोप लगाया है. जानिए क्या है पूरा मामला.

प्रिंस हैरी
प्रिंस हैरी

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Published : Apr 13, 2021, 3:59 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में महिला वकील पलविंदर कौर ने याचिका दाखिल की है. महिला का आरोप है कि यूनाइटेड किंगडम के राजकुमार चार्ल्स मिडलटन के बेटे प्रिंस हैरी ने उससे शादी का वादा किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया.

महिला वकील ने अपील की है कि प्रिंस हैरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाही की जाए. साथ ही यूके पुलिस सेल को यह निर्देश देने की अपील की है कि प्रिंस हैरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए ताकि उनकी शादी में और देरी ना हो.

यह अनोखा मामला जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की कोर्ट में सुनवाई के लिए आया. कोर्ट ऑनलाइन सुनवाई कर रही थी लेकिन याचिकाकर्ता वकील ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किए जाने पर इस मामले को विशेष रूप से अदालत में वास्तविक सुनवाई की गई.

ये प्रिंस हैरी से शादी के सपने देखने की कल्पना मात्र : कोर्ट
जस्टिस अरविंद सांगवान ने याचिकाकर्ता वकील को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. जस्टिस सांगवान ने फैसले में कहा 'मुझे लगता है कि यह याचिका राजकुमार हैरी से शादी करने के बारे में सिर्फ एक दिन के सपने देखने की कल्पना मात्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है.'

उन्होंने कहा कि याचिका बहुत खराब तरीके से तैयार की गई है. इसमें दलीलों के ज्ञान का अभाव है. याचिका में याचिकाकर्ता और प्रिंस हैरी के बीच कुछ ईमेल के बारे में बताया गया है. जो व्यक्ति ईमेल भेज रहा है उसने कहा है कि वह जल्द ही शादी करने का वादा करता है.

जब कोर्ट ने सवाल किया कि क्या याचिकाकर्ता ने कभी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की है तो जवाब नही में आया. याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से बात की है. उसने प्रिंस चार्ल्स को संदेश भेजा है कि उनका बेटा प्रिंस हैरी उनके साथ इंगेजड है. वह प्रूफ के तौर पर कोई भी सही कागजात भी पेश नहीं कर पाई.

क्या आया कोर्ट का फैसला

जस्टिस सांगवान ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह जगजाहिर है कि विभिन्न मीडिया साइट जैसे फेसबुक, टि्वटर आदि पर नकली आईडी बनाई जाती हैं. इस तरह की बातचीत की प्रमाणिकता पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

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इस बात की पूरी संभावना है कि पंजाब के एक गांव के साइबर कैफे में तथाकथित राजकुमार हैरी बैठा हो. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए अपनी सहानुभूति दिखाते हुए याचिका खारिज कर दी.

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