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हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को बिना शर्त टीसी जारी करने का दिया निर्देश

मद्रास उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों के प्रबंधन को आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर उन छात्रों को स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) जारी करने का निर्देश दिया है, जो बकाया शुल्क के भुगतान पर जोर दिए बिना इसका विकल्प चुनते हैं.

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Published : Aug 7, 2021, 3:05 PM IST

चेन्नई :मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि निजी स्कूल आवेदन जमा करने के तुरंत बाद एक सप्ताह के भीतर टीसी जारी करेंगे. कोई भी छात्र या माता-पिता, जो एक अलग स्कूल में शिक्षा जारी रखना चाहते हैं, उन्हें संबंधित ट्रांसफरर स्कूल के संबंध में एक आवेदन जमा करना होगा.

आवेदन जमा करने के एक सप्ताह के भीतर स्कूल को टीसी जारी करेना होगा. न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि यदि छात्र/माता-पिता और संबंधित स्कूल के बीच कोई विवाद है, जिसमें फीस के भुगतान के संबंध में विवाद भी शामिल है, तो इसे स्वतंत्र रूप से कानून के लिए ज्ञात तरीके से हल किया जाना चाहिए. यह कभी भी स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता है.

जज यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल्स एसोसिएशन की एक रिट याचिका का निपटारा कर रहे थे, जिसमें शैक्षणिक अधिकारियों को याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों से टीसी प्राप्त किए बिना किसी भी कक्षा में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने से रोकने की मांग की गई थी, जहां छात्र पहले पढ़ते थे.

न्यायाधीश ने कहा कि यदि कोई स्कूल टीसी जारी करने से इनकार करता है तो संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) से शिकायत की जा सकती है और उनके द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र को टीसी जारी किया जाए.

यदि कोई उल्लंघन इस अदालत के संज्ञान में लाया जाता है, तो यह संबंधित स्कूल के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करेगा. न्यायाधीश ने स्कूल शिक्षा आयुक्त को एक परिपत्र जारी करने के लिए निर्देश दिया. इस संबंध में सभी स्कूलों को दो सप्ताह के भीतर निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है.

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न्यायाधीशों ने कहा कि महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसे ही सामान्य स्थिति बहाल होती है, संबंधित अधिनियम और विनियम छात्रों के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का ध्यान रखेंगे.

(पीटीआई)

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