कोच्चि :केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने पशु जन्म नियंत्रण (ABC) उपाय के लिए कुदुम्बश्री को धन के किसी भी प्रस्तावित हस्तांतरण पर तब तक रोक लगाने का सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया, जब तक कि यह पता नहीं चल जाता है कि क्या उसके सदस्य भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) में पंजीकृत हैं और उनके पास ऐसी गतिविधियों को करने की विशेषज्ञता है या नहीं.
न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रस्तावित धन हस्तांतरण को अदालत के आदेश के बिना प्रभावी नहीं किया जाएगा. कुदुम्बश्री राज्य सरकार का गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है.
पीठ ने यह भी कहा कि एबीसी कार्यक्रम के तहत कुत्तों को पकड़ने का मौजूदा 'क्रूर तरीका' जारी नहीं रह सकता है. साथ में अदालत ने पशु कल्याण समूहों को इस मुद्दे पर राज्य को सुझाव देने को कहा.
अदालत ने इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र को राज्य पशु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में सभी हितधारकों से सुझाव लेने और इसे दो अगस्त को पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया.