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झारखंड जज की मौत मामला : HC ने CBI से कहा, आवश्यक हो तो आरोपियों को फ्लाइट से ले जाएं

झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई को धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में दो आरोपियों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. वहीं सीबीआई ने हाईकोर्ट को मामले की जांच प्रगति से अवगत कराया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

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Published : Aug 28, 2021, 3:18 PM IST

रांची :झारखंड हाईकोर्ट ने जज उत्तम आनंद की मौत मामले में आरोपियों की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही सीबीआई से कहा है कि यदि आवश्यक हो तो उनके आवागमन के लिए हवाई यात्रा का उपयोग करने का निर्देश दिया जाए क्योंकि वे जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं.

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि वह इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा का नार्को टेस्ट कर रही है. ऑटोरिक्शा चालक लखन और उसके साथी राहुल को नार्को टेस्ट के लिए हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से राष्ट्रीय राजधानी ले जाया गया है.

सीबीआई ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ को सौंपी. सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि न्यायाधीश 28 जुलाई की तड़के रणधीर वर्मा चौक पर काफी चौड़ी सड़क के एक तरफ टहल रहे थे, तभी एक ऑटो रिक्शा उनकी ओर आ गया और उन्हें पीछे से टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया.

स्थानीय लोग उन्हें पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस बीच सुनवाई के दौरान मौजूद राज्य के गृह सचिव ने अदालत के सामने कहा कि झारखंड में ही सभी प्रकार के परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए यहां फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

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22 अगस्त को सीबीआई ने न्यायाधीश की मौत से संबंधित सार्थक जानकारी के लिए 5 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जुलाई को सीबीआई को हिट एंड रन मामले की जांच सौंपने का फैसला किया था.

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