नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नयी गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार और सोशल मीडिया मंचों - फेसबुक एवं व्हाट्सएप से जवाब मांगा है.
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र, फेसबुक और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर 13 मई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है.
वहीं व्हाट्सएप ने पीठ को बताया कि व्यक्तियों की निजी बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित रहती है. याचिकाकर्ता हर्षा गुप्ता ने अदालत से कुछ अंतरिम आदेश देने की अपील की है क्योंकि व्हाट्सऐप 15 मई से अपनी नीति को प्रभावी बनाएगा.
इसे भी पढ़ें :सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया
इसे देखते हुए अदालत ने मामले काे सुनवाई के लिए 13 मई को सूचीबद्ध कर दिया.
बता दें कि देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठनों में से एक कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने भी व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप नई गोपनीय नीति के तहत यूजर्स के सभी प्रकार के व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए कर सकता है.