प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण परिसर के पुरातत्व सर्वेक्षण पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर केंद्र और राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को बुधवार को कहा.
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति- अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर दो याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तय की.
इससे पूर्व, अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में पक्षकार बनाने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस याचिका में उन्हें प्रतिवादी बनाया था. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, वाराणसी की स्थानीय अदालत ने आठ अप्रैल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का जो आदेश दिया था वह अवैध और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.