हाथरसःहाथरस कांड में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने चार में से एक को दोषी ठहराया है और तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है. कोर्ट ने संदीप को गैर इरादतन हत्या और एससी-एसटी एक्ट में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं, बरी किए गए युवकों की परिवार के लोग कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट हैं.
पीड़ित पक्ष के वकील महिपाल सिंह ने बताया कि इस प्रकरण के मुख्य आरोपी संदीप को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट की कॉपी उन्हें नहीं मिली है. कोर्ट की कॉपी पढ़कर आगे की रणनीति विचार विमर्श कर बनाएंगे. उन्होंने कहा कि वह तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त किए जाने और संदीप को मिली सजा से संतुष्ट नहीं है. महिपाल सिंह ने कहा कि 'आगे की कोर्ट में जाने का मन बनाया है.' वहीं, आरोपी पक्ष के वकील मुन्ना सिंह का कहना है कि वह संदीप को मिली सजा के मामले में ऊपर की कोर्ट में अपील करेंगे.
चारों को सजा मिलने पर करेंगे अस्थि विसर्जनः पीड़िता की भाभी ने कहा कि 'वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हम बिटिया की अस्थियों का अभी विसर्जन नहीं करेंगे. विसर्जन तभी होगा जब चारों को सजा मिल जाएगी. उन्होंने यह कहा कि वह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. संदीप को मिली सजा से हमें कोई न्याय नहीं मिला है. न्याय ठाकुरवादी, जातिवादी को मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि योगी जी ने यूपी को ठाकुर वादी बना रखा है. हम तो किसी भी गिनती में नहीं हैं.'
हाईकोर्ट में करेंगे अपीलः वहीं, पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा का कहना है कि संदीप को आजीवन कारावास की सुनाई गई है. हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे. आज एक को सजा हुई है, बाद में बरी हुए तीन आरोपियों तीनों पर दोष सिद्ध होगा. उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही यह मामला राजनीति से प्रेरित था.