दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

राजस्थान : भरतपुर में इंटरनेट बंद की अवधि बढ़ाई, कामां और पहाड़ी समेत अलवर के 10 उपखंडों में धारा 144 लागू

हरियाणा के नूंह जिले में सांप्रदायिक हिंसा का असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है. कानून व्यवस्था के मद्देनजर भरतपुर जिले में इंटरनेट बंद की अवधि बढ़ा दी गई है. कामां और पहाड़ी समेत अलवर जिले के 10 उपखंडों में धारा 144 लागू की गई है.

Section 144 in Bharatpur
भरतपुर में धारा 144 लागू

By

Published : Aug 2, 2023, 3:58 PM IST

भरतपुर/अलवर.हरियाणा के नूंह मेवात जिले में ब्रज मंजल यात्रा के दौरान आगजनी, लूटपाट व पत्थरबाजी से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बुधवार को आदेश जारी कर तहसील कामां और पहाड़ी में धारा 144 लागू कर दी है. वहीं, जिले के कामां, पहाड़ी, सीकरी और नगर में इंटरनेट बंद अवधि गुरुवार सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है. हरियाणा के हालातों को देखते हुए मेवात के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट मोड पर है. अलवर जिले के 10 उपखंडों में भी धारा 144 लगा दी गई है.

जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि जिले की तहसील कामां एवं पहाड़ी में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली इत्यादि बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगी. सभी प्रकार के भीड-भाड़ वाले सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन से पूर्व संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है. उक्त निषेधाज्ञा पूर्व में चल रही धार्मिक यात्राओं, ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा, शहरी एवं ग्रामीण ओलम्पिक एवं अन्य राजकीय आयोजनों पर लागू नहीं होंगी.

आदेश की कॉपी

कोई भी व्यक्ति किसी भी त्योहार, पर्व, जयंती आदि के अवसर पर ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती हो या किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने के अधिकार में बाधा होती हो. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक व सार्वजनिक स्थल, दुकान, वाहन एवं अपने परिसर में अथवा छत पर ऐसी कोई सामग्री जैसे कि पत्थर, बोतलें आदि का संग्रहण नहीं करेगा. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, आम रास्तों पर डीजे साउंड का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन अन्य अनुमत समय व क्षेत्र में अनुमति के पश्चात ही ध्वनि सीमा के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेगा.

कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना फैलाने वाले ऑडियो/वीडियो कैसेट नहीं चलाएगा. सड़क व सार्वजनिक स्थानों पर डीजे साउंड का प्रयोग नहीं करेगा एवं आपत्तिजनक व किसी सम्प्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा. उन्होंने बताया कि जिले की सीमा में व्यक्तिगत रूप अथवा सामूहिक रूप से अपने साथ किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल, राईफल, रिवॉल्वर आदि व अन्य धारदार हथियार एवं अस्त्र-शस्त्र जैसे कि गंडासा, बरछी, तलवार, शेर पंजा, चाकू, कांच के टुकड़े, कांच की बोतल, फरसा, तेजाब, वार्निश एवं केमिकल आदि को ना ही साथ लेकर चलेगा. ना ही सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन करेगा.

पढ़ें :Haryana Violence: '.. साद को अगले दिन बिहार आना था'.. गुरुग्राम की मस्जिद में सीतामढ़ी के इमाम की हत्या, पिता बोले- 'मुझे न्याय चाहिए'

पढ़ें:Haryana Violence Effect : मेवात की 'आग' पहुंची भिवाड़ी, दुकान में तोड़फोड़, यहां जानिए पूरा मामला

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित आदेश की अवेहलना करने पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों का सत्यापन किए, ऐसी कोई सूचना प्रसारित नहीं करेगा, जिससे दो समुदायों के मध्य वैमनस्य एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होती हो. जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों, के अनुसार दण्डनीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगें.

इंटरनेट बंद अवधि बढ़ाई, पुलिस मुस्तैद : संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने मेवात के हालातों को ध्यान में रखते हुए कामां, पहाड़ी, सीकरी और नगर क्षेत्र में इंटरनेट बंद की अवधि गुरुवार सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी है. साथ ही मेवात के सभी सीमावर्ती थाना क्षेत्र की पुलिस को बीते दो दिन से अलर्ट मोड पर रखा गया है. लगातार संवेदनशील कस्बों में पुलिस फ्लैगमार्च निकालकर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है, साथ ही विशेष पुलिस दल भी तैनात किया गया है.

अलवर के 10 ब्लॉक में भी धारा 144 लागू

अलवर के 10 उपखंडों में धारा 144 लागू :बिगड़ते हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. इसलिए अलवर के 10 ब्लॉक में भी धारा 144 लगाई गई है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम उत्तम सिंह शेखावत ने बताया कि जिले के हरियाणा के सीमावर्ती उपखण्ड, अलवर, तिजारा, रामगढ़, गोविन्दगढ, कठूमर, लक्ष्मणगढ, टपूकडा, मालाखेडा, किशनगढबास व कोटकासिम उपखण्ड क्षेत्र में संबंधित पुलिस उपाधीक्षक के अवगत कराए जाने पर उक्त संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (उपखण्ड अधिकारी) ने अपने-अपने क्षेत्रों में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अवांछित एवं बाधक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु 10 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधान लागू किए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details