चंडीगढ़: महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से तैयार हरियाणा राज्य क्रेच पॉलिसी-2022 को अधिसूचित कर दिया गया है. राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने क्रेच पॉलिसी को लेकर बताया है कि सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी बनाई गई है. 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को क्रेच में एडमिशन दिया जाएगा और 8 से 10 घंटे तक बच्चे के रखने के अनुकूल क्रेच स्थापित होंगे. क्रेच में कुशल एवं प्रशिक्षित स्टाफ लगाया जाएगा. इसमें क्रेच वर्कर को 15 हजार रुपये और सहायिका को साढ़े 7 हजार रुपये सेलरी दी जाएगी.
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50 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों पर लागू-महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता के मुताबिक 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों को क्रेच खोलना अनिवार्य होगा. क्रेच में बच्चों के खेलने के सामान और खिलौने के साथ ही पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके साथ ही सोने की व्यवस्था, शिक्षा तथा शारीरिक व सामाजिक-भावनात्मक विकास के लिए तमाम इंतजाम होंगे.
क्रेच के लिए एमओयू साइन- मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही 500 क्रेच खोलने के निर्देश जारी कर चुके हैं. प्रदेश में अभी तक 16 जिलों में 165 क्रेच चालू किए जा चुके हैं. इन्हें नई पॉलिसी के तहत अपग्रेड किया जाएगा. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अच्छी क्वालिटी और आधुनिक सुविधाओं से लैस क्रेच स्थापित करने के लिए मोबाइल क्रेच ऑर्गनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया जा चुका है.