नूंह: हरियाणा के नूंह हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान पर भी आरोप लगे हैं. नियमित बेल को लेकर मामन खान की एडीजे अजय कुमार शर्मा की अदालत में पेशी हुई. पेशी के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों में तीखी बहस हुई.
नियमित बेल पर फैसला पांच बजे: विधायक मामन खान की अंतरिम जमानत की अवधि आज पूरी होने के बाद उन्हें एडीजे अजय शर्मा की अदालत में पेश किया गया.कोर्ट में जमानत पर बहस पूरी हो गई. वहीं, कोर्ट परिसर और मुख्य द्वार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. ताकि इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे. कांग्रेस विधायक मामन खान को करीब 15 दिन पहले अंतरिम जमानत दी गई थी. मामन खान को FIR नंबर 149 और 150 में अंतरिम जमानत मिली है.
नूंह हिंसा में मामन खान पर भी आरोप: बता दें कि नूंह हिंसा में हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर और कांग्रेस विधायक मामन खान समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है. कांग्रेस विधायक मामन खान को नगीना थाने में FIR नंबर 137, 148, 149 और 150 में नामजद किया गया है. ये चारों केस 1 अगस्त 2023 को नगीना थाने में दर्ज किए गए थे. कांग्रेस एमएलए मामन खान को एसआईटी ने 14 सितंबर की रात जयपुर से गिरफ्तार किया था.