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हरियाणा : निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण का नियम लागू - हरियाणा युवा आरक्षण कानून पास

हरियाणा के लोगों को राज्य की 75 प्रतिशत निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा में पिछले साल नवंबर में पारित हुआ था. राज्य सरकार ने अब इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है.

निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण
निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण

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Published : Mar 2, 2021, 8:01 PM IST

चंडीगढ़ :हरियाणा सरकार ने स्थानीय युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. यह अधिसूचना हरियाणा के राज्‍यपाल सत्यदेव नारायण आर्या से 75 प्रतिशत रोजगार बिल को मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई है.

इसकी जानकारी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज खुशी का दिन है. इस बिल की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के युवाओं को निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार मिलेगा.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान.

उन्होंने कहा कि हर कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा.

बता दें कि स्थानीय लोगों को राज्य की 75 प्रतिशत निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा में पिछले साल नवंबर में पारित हुआ था. उस समय राज्‍य के डिप्‍टी सीएम दुष्‍यंत चौटाला ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्‍यपाल भी जल्‍द इस पर स्वीकृति दे देंगे और हरियाणा में आने वाले समय में जितना भी रोजगार आएगा, उसके अंदर हम हमारे युवाओं को तीन चौथाई रिजर्वेशन दे पाएंगे.

यह भी पढ़िए-निजी नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले को हरियाणा के उद्योगपति क्यों बता रहे चुनौतीपूर्ण?

'हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020'

  • निजी क्षेत्र की हर कंपनी पर लागू होगा यह कानून
  • वर्तमान कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
  • नोटिफिकेशन के बाद अब ज्वॉइनिंग प्रक्रिया पर लागू होगा कानून
  • 50 हजार से कम सैलरी वाले पद पर ही लागू होगा नियम
  • आरक्षण के लाभ के लिए हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी
  • श्रम विभाग रखेगा हर कंपनी पर निगरानी
  • उद्योगपतियों के लिए बड़ी चुनौतियां बन सकता है ये कानून

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