नई दिल्ली : हरियाणा के फरीदाबाद स्थित खोरी गांव के बेदखल लोगों को अंतिम आवंटन 15 दिसम्बर तक कर दिया जाएगा. यह बात राज्य सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताई. जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ यहां खोरी गांव में लगभग 10 हजार मकानों को तोड़े जाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
शीर्ष अदालत ने फरीदाबाद नगर निगम को वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण को गिराने का आदेश देने के साथ योग्य निवासियों के पुनर्वास के लिए भी कहा था. हरियाणा सरकार ने पिछली सुनवाई में अपनी पुनर्वास योजना अदालत के समक्ष पेश की थी, जिसमें अगले साल लोगों का पुनर्वास तथा स्थायी मकान नहीं मिलने तक दो हजार रुपये किराये के रूप में दिये जाने की जानकारी दी थी.
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