चंडीगढ़: कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (omicron in haryana) के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन' को 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक (haryana new corona guidelines) के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ-साथ हरियाणा के 5 जिलों में खास तौर पर जिम, सिनेमा हॉल आदि बंद करने के आदेश दिए गए हैं. बता दें कि, 25 दिसंबर 2021 से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू है.
हरियाणा सरकार ने नए आदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. इसके अलावा मॉल और बाजार 5 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रय कैंप को छूट दी गई है. सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.
गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में ये आदेश 2 जनवरी रविवार सुबह 5 बजे से लागू होंगे. ये पाबंदी 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.
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