चंडीगढ़: हरियाणा में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार गंभीर हो गई है. हरियाणा सरकार ने कुत्ता पालने को लेकर नई गाइडलाइन लागू करने का फैसला किया है. इसके बाद अब हरियाणा में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस (License for Keeping dog in Haryana) लेना जरूरी होगा. यानी हरियाणा में अब लोग कुत्ता सरकार द्वारा तय नियमों और शर्तों के आधार पर ही पाल पाएंगे. जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको जेल भी हो सकती है.
हरियाणा समेत पूरे देश में पालतू कुत्तों के काटने के मामले बढ़ गये हैं. कई जगह पिटबुल कुत्तों ने लोगों पर जानलेवा हमला भी कर दिया था. गाजियाबाद की एक सोसायटी में भी छोटी बच्ची पर कुत्ते ने लिफ्ट में हमला कर दिया था. हरियाणा में भी रोजाना करीब 20 से अधिक कुत्तों द्वारा लोगों को काटने के मामले सामने आते हैं. जिसके बाद अब हरियाणा सरकार इसको लेकर सख्ती से काम करने के मूड में है.