नई दिल्ली : हरिद्वार धर्म संसद के दौरान कथित घृणा भाषण के मामले (Haridwar Dharm Sansad Case) में स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनावई करेगी. बता दें, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद और दिल्ली में हुए एक अन्य कार्यक्रम के दौरान कथित घृणा भाषण देने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया था.
सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की उन दलीलों पर गौर किया था कि घृणा भाषण देने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है. सिब्बल ने कहा था कि प्राथमिकी दर्ज की गई है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है. उन्होंने कहा था कि इस अदालत के हस्तक्षेप के बिना कोई कार्रवाई संभव नहीं होगी.
यह याचिका पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश व वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने दाखिल की है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणा भाषण की घटना की एसआईटी से स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है. याचिका में विशेष तौर पर 17 और 19 दिसंबर 2021 को हरिद्वार और दिल्ली में दिए गए घृणा भाषण का उल्लेख किया गया है और शीर्ष अदालत से ऐसे भाषणों से निपटने के लिए दिशानिर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
याचिका में कहा गया कि एक कार्यक्रम हरिद्वार में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित किया गया जबकि दूसरा दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा जिनमें कथित तौर पर एक समुदाय के सदस्यों के संहार का आह्वान किया गया.