नई दिल्ली :केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सोने के गहनों को लेकर भरोसा, ग्राहकों के संतोष को बढ़ाने के लिये शुद्धता, गुणवत्ता को लेकर आभूषणों व कलाकृतियों की हॉलमार्किंग जरुरी है. इससे दुनिया भर में भारत को एक प्रमुख स्वर्ण बाजार केंद्र के रुप में तब्दील करने में सहायता मिलेगी.
बता दें सोने के गहनों व कलाकृतियों पर 15 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जायेगी. केंद्रीय उपभोक्ता मामले के विभाग ने यह निर्णय लिया है. जौहरियों को सिर्फ 14,1822 कैरेट के सोने के आभूषण बेचने की इजाजत होगी. गोल्ड हॉलमार्किंग शुद्धता की गांरटी देता है.
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इस निर्णय से सोने की खरीद में ग्राहकों से धोखाधड़ी रुकेगी. चोरी के गहने न कोई बेच पायेगा न खरीद पायेगा. गहनों पर BIS, कैरेट-फाइनेंस, हॉलमार्किंग सेंटर का नंबर, ज्वेलर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा. ज्वेलरी, गोल्ड आइटम पर हॉलमार्क के लिये 35 रुपये टैक्स अतिरिक्त है, लेकिन ज्यादा गहनों की शुद्धता के लिए न्यूनतम 200 रुपये और टैक्स लगेगा. इससे सोने की कीमत अधिक नहीं बढ़ेगी.