वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस (Gyanvapi Shringar Gauri Case) की अब नियमित सुनवाई होगी. वाराणसी जिला जज के इस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल करेगी. मुकदमे की वादिनी महिलाएं मसाजिद कमेटी के रिवीजन से पहले हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने की तैयारी में हैं. उनके अधिवक्ताओं का कहना है कि बुधवार तक उनकी कैविएट हाईकोर्ट में दाखिल हो जाएगी. वो मसाजिद कमेटी की रिवीजन याचिका को एडमिट नहीं होने देंगे. उनकी रिवीजन याचिका एडमिट होने लायक नहीं है.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष से पहले हिंदू पक्ष पहुंचेगा हाई कोर्ट, यह है रणनीति
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले (Gyanvapi Shringar Gauri Case) में जिला अदालत के फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी. लेकिन इससे पहले हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं. हिंदू पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर मसाजिद कमेटी की रिवीजन याचिका को एडमिट न होने देने की कवायद की जाएगी.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला.