नई दिल्ली :ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को शिवलिंग के पूरे क्षेत्र को साफ करने का निर्देश देने की मांग की, जिसे शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेशों के तहत सील कर दिया गया है.
याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वहां शिवलिंग मौजूद है, जो हिंदुओं के लिए पवित्र है, और इसे सभी गंदगी, मृत जानवरों आदि से दूर रखा जाना चाहिए और हरहाल में इसे साफ स्थिति में होना चाहिए. वर्तमान में ये मरी हुई मछलियों के बीच में है जिससे भगवान शिव के भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं.
सिविल जज द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वेक्षण के दौरान पाया कि शिवलिंग एक पानी की टंकी में पड़ा हुआ था जहां मुस्लिम समुदाय के सदस्य 'वज़ू' कर रहे थे. सिविल जज, वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 मई, 2022 के तहत पानी की टंकी और आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया था, और सीलिंग के आदेश को शीर्ष अदालत द्वारा पारित 20 मई, 2022 के आदेश में शामिल कर लिया गया था.
चार हिंदू महिलाओं ने वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर एक आवेदन में कहा कि पानी की टंकी में मछलियां थीं और 16 मई, 2022 से पानी की टंकी की सफाई नहीं की गई है.