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Gyanvapi Mosque Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन सुझाव, जिला जज अपने अनुसार करें कार्रवाई

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Published : May 20, 2022, 6:47 AM IST

Updated : May 20, 2022, 3:40 PM IST

ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमिटी ने निचली अदालत से जारी मस्जिद परिसर के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

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दिल्ली/वाराणसी:ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई. वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमिटी ने निचली अदालत से जारी मस्जिद परिसर के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने लोगों से अपील की है कि जुमे की नमाज में कम से कम लोग पहुंचें.

SC के तीन सुझाव दिए हैं

1.जिला कोर्ट को सुनवाई की छूट
2, एक अंतरिम आदेश पारित हो
3.फैसले तक अंतरिम आदेश प्रभावी
जिला जज के पास 25 साल का अनुभव है इसलिए उन्हें निर्देश नहीं दे सकते

अंजुमन इंतजामिया कमेटी का पत्र

गुरुवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ को वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दीवानी मामले में हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से पेश होने वाले मुख्य अधिवक्ता हरी शंकर जैन अस्वस्थ हैं.

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वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत से शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया था. पीठ ने गुरुवार को दलीलों को दर्ज किया और दीवानी अदालत को मामले में शुक्रवार को तब तक कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहा, जब तक वह इस मामले में सुनवाई नहीं होती. उच्चतम न्यायालय आज इस मामले की सुनवाई करेगा.

वहीं अंजुमन कमेटी ने एक पत्र जारी करके वाराणसी के मुसलमानों से अपील की है कि जुम्मे की नमाज़ के लिए ज्ञानवापी में कम संख्या में लोग पहुंचे. लोग घर से शौच और वज़ु करके आयें.

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Last Updated : May 20, 2022, 3:40 PM IST

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