प्रयागराज:वाराणसी की ज्ञानवापी केस में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और प्रकरण से जुड़ी अन्य सभी पांचों याचिकाओं पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है. इस केस में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी. होईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में इस केस की सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिर के स्वामित्व को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं. कोर्ट ने वाराणसी की ज़िला अदालत में इस मामले में चल रहे सिविल सूट को 6 माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज करते हुए कहा कि एएसआई सर्वे कर चुकी है, इसलिए इसको चुनौती नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने एएसआई को अपनी रिपोर्ट ज़िला अदालत में पेश करने और जरूरत होने पर आगे भी सर्वे करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामला प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट से बाधित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट में धार्मिक चरित्र को परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ पूजा स्थल को ही परिभाषित किया गया है. किसी स्थान का धार्मिक चरित्र साक्ष्यों के आधार पर अदालत ही तय कर सकती है.