नई दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद समिति के उस आवेदन पर वाराणसी के जिला न्यायाधीश के फैसले का इंतजार करेगा जिसमें हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दायर दीवानी मुकदमे की सुनवाई पर आपत्ति जताई गई थी. इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने संबंधी नई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया (SC declines entertain fresh plea to offer water to Shivling).
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह साइट का सर्वेक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह के लिए पोस्टिंग कर रही है.
पीठ ने कहा कि इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि जिला न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही अभी भी चल रही है और यह उचित होगा कि मस्जिद समिति की अपील को आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन के परिणाम तक लंबित रखा जाए.