वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (ASI) की कार्रवाई चल रही है. अब कुछ ही दिन बचे हैं. छह अक्टूबर को मामले में रिपोर्ट दाखिल करनी है. सर्वे को रुकवाने के लिए मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका डाली गई थी. इसे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया. वहीं अन्य मामले में वादी महिलाओं की तरफ से सर्वे में मिले साक्ष्य को सुरक्षित रखने के एप्लीकेशन पर भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने इसे राखी सिंह की तरफ से दिए गए एप्लीकेशन की भांति ही बताया. इसे इस एप्लीकेशन में मर्ज करने के निर्देश दिए.
चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कमेटी :जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश ने मस्जिद कमेटी की तरफ से दी गई एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही उठाया जा चुका है. दोनों ही जगह इसे खारिज कर दिया गया था. ऐसे में इस अदालत को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है. इस मामले में मस्जिद कमेटी यदि चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है.
सर्वे विधि विरुद्ध तरीके से करने का लगाया था आरोप :मस्जिद कमेटी ने अपने आवेदन में ज्ञानवापी में सर्वे करने और इस संदर्भ में नोटिस तामील न कराए जाने की बात कहते हुए दलील दी थी कि सर्वे विधि विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है. लिहाजा ज्ञानवापी में सर्वे का काम रोका जाए. अदालत ने दोनों पक्षों की बहुत सुनने के बाद 26 सितंबर को इसके लिए तिथि निर्धारित की थी. 26 सितंबर को कोर्ट नहीं चलने के कारण आदेश के लिए 28 सितंबर की तिथि तय की गई थी. इस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.