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ब्लैक फंगस के आंकड़ों में पारदर्शिता के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार को नोटिस जारी

गुजरात उच्च न्यायालय ने ब्लैक फंगस के मामलों और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा सार्वजनिक करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.

गुजरात उच्च न्यायालय
गुजरात उच्च न्यायालय

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Published : Jun 1, 2021, 10:19 PM IST

अहमदाबाद :गुजरात उच्च न्यायालय ने ब्लैक फंगस के मामलों और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा सार्वजनिक करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की अदालत ने ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते मामलों को लेकर गुजरात सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किया.

मीडिया में आई खबरों, मरीजों के परिवारों और स्वयसेवकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित याचिका में दावा किया गया कि राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या को लेकर 'गलत गणना की और आंकड़ों को कम करके पेश किया.'

पढ़ें -कर्नाटक : भारत में स्किन ब्लैक फंगस का पहला केस मिला

मैत्री मजूमदार और खुश वछाराजनी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि हालात की अस्पष्टता के कारण इस संक्रमण के उपचार में उपयोग होने वाले टीके एम्फोटेरिसिन-बी की भी कमी होने लगी है.

(पीटीआई-भाषा)

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