अहमदाबाद:गुजरात के अहमदाबाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को समाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के बाद सबूतों में छेड़छाड़ कर निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने और गुजरात को बदनाम करने के मामले में दर्ज मुकदमे को सुनवाई के लिए अहमदाबाद के सत्र न्यायालय भेज दिया.
अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एम वी चौहान ने सीतलवाड़, राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट से जुड़े मामले को सुनवाई के लिए अहमदाबाद की सत्र अदालत भेज दिया. अहमदाबाद पुलिस ने जून 2022 में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और मामले की जांच करने के लिए गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने उनके खिलाफ पिछले साल 21 सितंबर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था.