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Gujarat News: पति, सास और ससुर ने बहू का बनाया अश्लील वीडियो फिर किया वेबसाइट पर अपलोड, गिरफ्तार

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Published : Aug 17, 2023, 7:07 PM IST

सौराष्ट्र की राजधानी राजकोट में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पति, सास और ससुर ने बहू का अश्लील वीडियो बनाकर पोर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दिया. बीती 14 को सामने आए इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में पेश कर तीन दिनों की रिमांड पर लिया गया है.

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बहू का बनाया अश्लील वीडियो

राजकोट:गुजरात में राजकोट के भक्तिनगर इलाके में बीती 14 अगस्त को पति, सास और ससुर द्वारा बहू का अश्लील वीडियो बनाकर वेबसाइड पर अपलोड करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित बहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी. अब इस मामले में आरोपियों को कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. अब तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में रखा गया है. पुलिस ने बताया की आरोपियों ने वेबसाइट पर अश्लील वीडियो अपलोड किए थे. इसके साथ ही बहू से 10 से ज्यादा बार ऑनलाइन दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया है.

राजकोट के एसीपी विशाल रबारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि इस अपराध में आरोपियों की तीन दिन की पुलिस रिमांड अदालत ने मंजूर कर ली है. तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं. इन अपराधों से जुड़े कोई भी तकनीकी सबूत जैसे वीडियो अब एकत्र किए जा रहे हैं. शिकायत की जांच के आधार पर, पुलिस द्वारा कई अन्य सबूतों की जांच की जा रही है.

कोर्ट ने इन आरोपियों की तीन दिन की रिमांड मंजूर की है. अब रिमांड के बाद इस मामले में कई नए खुलासे होने की संभावना है. एसीपी ने आगे बताया कि आरोपी तक पोर्न वेबसाइट कैसे पहुंची? जब इस वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है, भले ही यह भारत में प्रतिबंधित हो. पुलिस की ओर से वेबसाइट के बारे में रिपोर्ट भी बनाई जाएगी. इस घटना में शिकायतकर्ता द्वारा उपयोग किए गए सभी विभिन्न होटलों, घरों आदि स्थानों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि अपराध को हुए लगभग डेढ़ से दो महीने बीत चुके हैं. जिसके चलते पुलिस को साक्ष्य जुटाने में दिक्कत आ रही है. हालांकि, पुलिस की ओर से आरोपी का रिमांड मंजूर हो जाने के कारण अब आरोपी से गहनता से ही पूछताछ की जाएगी. एसीपी विशाल रबारी ने आगे कहा कि घटना पुलिस के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उनके खिलाफ 376, 376 डी आईपीसी 34, 114 और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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