अहमदाबाद : गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भूमि अधिग्रहण कानून पेश किया था, जो आज से पूरे गुजरात में लागू किया जाएगा. सीएम रूपाणी ने बताया कि यह कानून समूचे गुजरात में आज से ही लागू किया जाएगा.
बता दें कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट यानी जमीनी अधिग्रहण कानून के तहत कोई भी शख्स किसी जमीन या मकान को जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा हुआ तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इसके लिए सरकार ने सात अधिकारियों की समिति का भी गठन किया है. यह समिति जिलानुसार क्रम में बनाई गई है. इसमें 21 दिनों के भीतर पुलिस कार्रवाई करेगी.