दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

गुजरात में आज से लागू होगा भूमि अधिग्रहण कानून - लैंड ग्रैबिंग एक्ट

गुजरात में आज से भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो गया है. इस कानून के तहत कोई भी शख्स राज्य में किसी की जमीन या मकान को जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा. पढ़ें विस्तार से...

गुजरातः आज से समूचे राज्य में लागू होगा भूमि अधिग्रहण कानून
गुजरातः आज से समूचे राज्य में लागू होगा भूमि अधिग्रहण कानून

By

Published : Dec 16, 2020, 3:07 PM IST

अहमदाबाद : गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भूमि अधिग्रहण कानून पेश किया था, जो आज से पूरे गुजरात में लागू किया जाएगा. सीएम रूपाणी ने बताया कि यह कानून समूचे गुजरात में आज से ही लागू किया जाएगा.

बता दें कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट यानी जमीनी अधिग्रहण कानून के तहत कोई भी शख्स किसी जमीन या मकान को जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा हुआ तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इसके लिए सरकार ने सात अधिकारियों की समिति का भी गठन किया है. यह समिति जिलानुसार क्रम में बनाई गई है. इसमें 21 दिनों के भीतर पुलिस कार्रवाई करेगी.

पढ़ें :मालिक नहीं बना सकते भूमि अधिग्रहण रद करने का दबाव : सुप्रीम कोर्ट

हर जिले में एक अलग से कोर्ट होगी, जो छह महीने के भीतर सजा सुनाएगी. इसका मतलब है कि छह महीनों के भीतर यह पूरा मामला सुलझ जाएगा.

लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत आरोपियों को कम से कम 10 और अधिकतम 15 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, आज से यह पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details