नई दिल्लीःपीएमनरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक किए जाने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग को गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री जानने के लिए केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने केजरीवाल को डिग्री के बारे में जानकारी देने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया है.
वहीं, गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा- क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया. क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद खतरनाक हैं
केजरीवाल ने मांगी थी जानकारीःअरविंद केजरीवाल ने आरटीआई दायर करके पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षित हैं या उनके पास डिग्री है या नहीं? उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्रियों के बारे में जानकारी मांगी थी. हालांकि, गुजरात विश्वविद्यालय ने इस मामले का विरोध किया और अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई मांग के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया.
यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजाः गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया. केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को आरटीआई के तरह पीएम मोदी की एमए की डिग्री देने का आदेश जारी किया था. केंद्रीय सूचना आयोग ने बिना गुजरात विश्वविद्यालय को नोटिस दिए हुए ही आर्डर पास कर दिया था.