अहमदाबाद :गोधरा के भाजपा विधायक सीके राउलजी के बेटे की शिकायत करने पर दो लोगों को एसडीएम ने 7 जिलों से तड़ीपार कर दिया गया. इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. इस मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीके राउलजी और एसडीएम को फटकार लगाई है.
एसडीएम को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा, आप राजतंत्र नहीं चला रहे हैं, यह लोकतंत्र है, लोगों की आवाज बंद नहीं कर सकते हैं. प्रत्येक नागरिक को शिकायत करने का अधिकार है.
हाईकोर्ट ने सीके राउलजी और एसडीएम को नोटिस देकर अगली सुनवाई 13 अगस्त को मुकर्रर कर दी है.
हाईकोर्ट ने कहा, क्या आप लोगों को यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि विधायक के परिवार से कोई सवाल न पूछा जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यवस्था का ऐसा रवैया नहीं अपनाया जाएगा. क्या यही लोकतंत्र है? लोग सवाल भी नहीं पूछ सकते? हाईकोर्ट ने आखिरकार सरकार से कहा था कि गोधरा के SDM को बदला जाना चाहिए.
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हाई कोर्ट ने कहा कि एसडीएम को तुरंत अपने पद से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने लोगों के विश्वास के संरक्षक के रूप में काम नहीं किया बल्कि एक राजनेता के हितों के संरक्षक के रूप में काम किया.