अहमदाबाद : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में तात्कालिक राहत नहीं मिली. गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सूत्रों ने बताया कि संभवतः इस मामले पर गर्मी छुट्टी के बाद फैसला आ सकता है. इससे पहले जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था.
इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को अपील की थी. सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई. राहुल गांधी ने मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी. उन्होंने बताया था कि मोदी उपनाम वाले लोग चोर होते हैं.
राहुल गांधी को अपना बंगला भी खाली करना पड़ा. वैसे, राहुल गांधी ने यही कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं. राहुल ने कहा कि वह सच बोलते रहेंगे और इसकी जो भी कीमत होगी, वह चुकाएंगे.