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Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी कोई राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह मानहानि से जुड़ा मामला है. निचली अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है.

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Published : May 2, 2023, 5:13 PM IST

Updated : May 2, 2023, 5:43 PM IST

rahul gandhi
राहुल गांधी

अहमदाबाद : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में तात्कालिक राहत नहीं मिली. गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सूत्रों ने बताया कि संभवतः इस मामले पर गर्मी छुट्टी के बाद फैसला आ सकता है. इससे पहले जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था.

इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को अपील की थी. सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई. राहुल गांधी ने मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी. उन्होंने बताया था कि मोदी उपनाम वाले लोग चोर होते हैं.

राहुल गांधी को अपना बंगला भी खाली करना पड़ा. वैसे, राहुल गांधी ने यही कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं. राहुल ने कहा कि वह सच बोलते रहेंगे और इसकी जो भी कीमत होगी, वह चुकाएंगे.

राहुल के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी थी कि जिस मोदी जाति की बात की जा रही है, वैसी कोई जाति नहीं है. उनके अनुसार गोसाईं को मोदी कहा जाता है. इसलिए मोदी कोई बिरादरी नहीं है, लिहाजा राहुल गांधी को राहत दी जा सकती है.

उनका यह भी कहना था कि इस मामले में दो साल अधिकतम जेल की सजा निर्धारित है. उनके अनुसार कोर्ट इसमें सांकेतिक सजा सुना सकती थी. उनकी दलील में यह भी प्वाइंट शामिल था कि इस सजा के मिलने से गलत संदेश जाएगा. राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी.

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Last Updated : May 2, 2023, 5:43 PM IST

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