गांधीनगर :गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ दर्ज एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक) मामले में आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने संजीव भट्ट के खिलाफ बनासकांठा के पालनपुर में 25 साल पुराने एक मामले की सुनवाई नौ महीने में पूरी करने का आदेश दिया है.
अदालत ने संजीव भट्ट की दीसा तालुका के कुछ प्राथमिकी कागजात प्राप्त करने की मांग को स्वीकार कर लिया है. संजीव भट्ट पर 1996 में पालनपुर के एक होटल में राजस्थान के एक वकील के कमरे में धोखाधड़ी से ड्रग्स लगाने, दुकान खाली करने की धमकी देने और वकील को धोखा देने का आरोप लगा था. संजीव भट्ट को 5 सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था.
इस मामले में संजीव भट्ट ने ट्रायल केस में तेजी से कार्रवाई के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दी थी. कोर्ट ने नौ महीने में कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह भी नोट किया कि मामले की सुनवाई के दौरान, जब जरूरत पड़ती है और जरूरत को निचली अदालत के समक्ष ठीक से रखा जाता है, तो अदालत इस मुद्दे पर फैसला करती है.
यह है पूरा मामला