अहमदाबाद :गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 में एक महिला द्वारा दाखिल किये गए बलात्कार के मामले में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति ए जे देसाई ने अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद जमानत याचिका को खारिज करते हुए गांधीनगर सत्र अदालत को चार महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने का भी निर्देश दिया.