अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सात साल पुराने उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था. सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) को राशि जमा करने के लिए कहा.
न्यायमूर्ति वैष्णव ने भी केजरीवाल के वकील पर्सी कविना के अनुरोध पर अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अप्रैल 2016 में, तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी को प्राप्त डिग्रियों के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था. तीन महीने बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब विश्वविद्यालय ने उस आदेश के खिलाफ संपर्क किया.
सीआईसी का यह आदेश केजरीवाल द्वारा आचार्युलु को लिखे जाने के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और आश्चर्य है कि आयोग मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी को छिपाना क्यों चाहता है. पत्र के आधार पर आचार्युलू ने गुजरात विश्वविद्यालय को केजरीवाल को मोदी की शैक्षिक योग्यता का रिकॉर्ड देने का निर्देश दिया.
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पिछली सुनवाइयों के दौरान, गुजरात विश्वविद्यालय ने सीआईसी के आदेश पर जोरदार आपत्ति जताते हुए कहा था कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत किसी की 'गैर-जिम्मेदाराना बचकानी जिज्ञासा' सार्वजनिक हित नहीं बन सकती है. फरवरी में हुई आखिरी सुनवाई के दौरान, विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि पहली बार में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि पीएम की डिग्रियों के बारे में जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है और विश्वविद्यालय ने पूर्व में एक विशेष तारीख को अपनी वेबसाइट पर जानकारी भी डाली थी.