अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता हार्दिक पटेल (BJP leader Hardik Patel) को 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े दंगे के एक मामले में राज्य के मेहसाणा जिले में प्रवेश करने से रोकने संबंधी जमानत की शर्त शुक्रवार को एक साल के लिए हटा दी. न्यायमूर्ति एसएच वोरा की अदालत ने पटेल को अस्थायी रूप से राहत दी.
पटेल ने सात नवंबर को इस आधार पर जमानत की शर्तो में संशोधन संबंधी याचिका दायर की थी कि वह अपनी 'कुलदेवी' के मंदिर में पूजा करना चाहते हैं. पटेल के वकील रफीक लोखंडवाला ने कहा कि जमानत की शर्त, कि वह अपने गृह जिले मेहसाणा में प्रवेश नहीं करेंगे, को एक साल के लिए हटा दिया गया है. बता दें, पटेल को गुरुवार को अहमदाबाद जिले की वीरमगाम सीट से भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया गया.