अहमदाबाद :गुजरात HC ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाने वाली याचिका (Petition alleging fake encounter) पर राज्य सरकार व पुलिस को नोटिस भेजा है. यह जनहित याचिका सोहनबेन मालेक ने दायर की है जिसके पिता हनीफखान जटमालेक और मदीनखान जटमालेक मारे गए थे. याचिका में आरोप लगाया गया है कि छह नवंबर 2021 को बाजना थाने के अधिकारियों ने फर्जी मुठभेड़ को अंजाम दिया.
मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ (Bench of Chief Justice Arvind Kumar and Justice Ashutosh Shastri) ने याचिका पर राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, सुरेंद्रनगर के पुलिस अधीक्षक, गुजरात मानवाधिकार आयोग और बाजना थाने के सात अधिकारियों को नोटिस जारी किए. इन सभी से 18 जनवरी तक जवाब मांगा गया है.
याचिकाकर्ता मालेक ने अपने वकील यतिन ओझा के माध्यम से तर्क दिया है कि आरोपी पुलिस अधिकारी ने उसके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी तथा अधिकारियों पर हमला करने के लिए भीड़ एकत्र करने का आरोप लगाते हुए उसके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों पर झूठा मामला दर्ज किया.
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके पिता के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन इससे प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों को फर्जी मुठभेड़ करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता. मालेक ने बाजना थाने के पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने का आग्रह किया है.
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सात नवंबर 2021 को बाजना थाने के उपनिरीक्षक द्वारा झूठी प्राथमिकी भी दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि 15-20 लोगों की भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया था उस समय हमला किया जब वह उसके (याचिकाकर्ता) मारे गए पिता को गिरफ्तार करने और वाहन में डालने की कोशिश कर रही थी.