अहमदाबाद :गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण (Gujarat govt on increasing corona cases) के बढ़ते मामलों को देखते हुए आने वाले उत्तरायण पर्व के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किये हैं. दिशानिर्देशों के तहत पतंगबाजी के लिए सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है.
राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सामूहिक रूप से पतंगबाजी पर रोक लगा (ban on group kite flying) दी गई है. किसी भी सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान या सड़कों पर पतंग उड़ाने के लिए लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी. इसमें कहा गया है कि छतों पर या आवासीय सोसायटी के अंदर बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं, अन्य जगहों पर रहने वाले मेहमानों, दोस्तों या रिश्तेदारों को समारोह के लिए अन्य आवासीय परिसरों में प्रवेश निषेध रहेगा. इसमें यह भी कहा गया है कि छतों पर या सोसायटी में डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है, जिसस लोगों की भीड़ लगने की आशंका कम रहेगी.