अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य की सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार सभी पुलों की सूची कोर्ट को सौंपे. कोर्ट ने प्रत्येक पुल की स्थिति रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी रिपोर्ट सर्टिफाइड होनी चाहिए.
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुआवजे को लेकर सरकार पर कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की राशि बहुत कम थी. कोर्ट ने इसको सही कर इसे रियलिस्टिक बनाने का आदेश दिया. अपने आदेश में कोर्ट ने घायलों को भी उसी अनुरूप मुआवजे देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मुआवजे को लेकर सरकार की क्या नीति है, इस पर एक शपथ पत्र सरकार दाखिल करे.
मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति ए.जे. शास्त्री की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी एस.वी. जाला को प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी माना. कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका द्वारा दायर हलफनामे में भी विवरण का अभाव है. कोर्ट ने राज्य में इसी तरह के पुलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी और 10 दिनों के भीतर पेश करने को कहा. अदालत ने घटना में स्वत: जनहित याचिका शुरू की थी.