नई दिल्ली :केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs - CBIC) ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है ताकि GST चोरी का कोई मामला एक साल से अधिक लंबित न हो.
CBIC ने जीएसटी अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notices - SCNs) जारी करने के लिए भी कहा है, ताकि फैसला लेने वाले प्राधिकरण के पास आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त समय रहे.
CBIC ने कहा कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्त वर्षों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है.