दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

CBIC का सख्त निर्देश, कहा- एक साल में पूरी करें GST चोरी की जांच

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है ताकि GST चोरी का कोई मामला एक साल से अधिक लंबित न हो. बोर्ड ने जीएसटी अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है. पढ़ें पूरी खबर...

GST चोरी
GST चोरी

By

Published : Sep 24, 2021, 6:08 PM IST

नई दिल्ली :केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs - CBIC) ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है ताकि GST चोरी का कोई मामला एक साल से अधिक लंबित न हो.

CBIC ने जीएसटी अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notices - SCNs) जारी करने के लिए भी कहा है, ताकि फैसला लेने वाले प्राधिकरण के पास आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त समय रहे.

CBIC ने कहा कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्त वर्षों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है.

CBIC ने पाया कि जीएसटी चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit - ITC) लाभ में धोखाधड़ी के कुछ मामलों में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

पढ़ें :जीएसटी आसूचना अधिकारियों ने 25 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी

बोर्ड ने कहा कि मौजूदा स्थिति में फील्ड अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त प्रयास करने और कड़ी निगरानी की जरूरत है.

(पीटीआई-भाषा)

ABOUT THE AUTHOR

...view details