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नीरव मोदी के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश प्राधिकारियों से संपर्क करेगी सरकार : विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार नीरव मोदी के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिये ब्रिटिश प्राधिकारियों से संपर्क करेगी. इससे कुछ ही घंटे पहले ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत प्रत्यर्पण किये जाने के खिलाफ इस भगोड़े कारोबारी की याचिका को खारिज कर दिया था.

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Published : Feb 25, 2021, 10:03 PM IST

Updated : Feb 25, 2021, 10:12 PM IST

नई दिल्ली :सरकार नीरव मोदी के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिये ब्रिटिश प्राधिकारियों से संपर्क करेगी. यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने दी.

बता दें कि इससे कुछ ही घंटे पहले ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ इस भगोड़े कारोबारी की याचिका को खारिज कर दिया था.

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में जालसाजी और धनशोधन के आरोपों पर भारत में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी प्रत्यर्पण के खिलाफ अपना मुकदमा हार गया.

ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने कहा कि उसके खिलाफ मामला है, जिसमें उसे भारतीय अदालतों के समक्ष जवाब देना है और ऐसी मानवाधिकार संबंधी कोई चिंता की बात नहीं है कि उनकी चिकित्सा संबंधी जरूरतों को भारत सरकार के आश्वासन के तहत पूरा नहीं किया जायेगा.

यह भी पढ़ें-भारत लाया जा सकता है भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी, यूके कोर्ट से मिली मंजूरी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से कहा कि चूंकि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले को ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को भेजने की बात कही है, ऐसे में भारत सरकार जल्द ही उसे प्रत्यर्पित किये जाने को लेकर ब्रिटिश प्राधिकारियों से संपर्क करेगी.

श्रीवास्तव ने कहा कि नीरव मोदी द्वारा उठाये गए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि नीरव मोदी ने साक्ष्य नष्ट करने और गवाहों को धमकाने की साजिश रची.

गौरतलब है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर अगस्त 2018 में ब्रिटेन से नीरव मोदी को प्रत्यर्पित किये जाने की मांग की गई थी.

प्रत्यर्पण वारंट पर नीरव मोदी को मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था. वह प्रत्यर्पण मामले में अदालती सुनवाई में वेंड्सवर्थ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लेता था. जमानत के लिए मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय स्तर पर उसकी कई याचिकाएं खारिज कर दी गयी क्योंकि उसके भागने का खतरा है.

Last Updated : Feb 25, 2021, 10:12 PM IST

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