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जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन का मसौदा लाई सरकार - जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम

केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून (Registration of Births and Deaths Act) में संशोधन की पहल कर रही है. केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में इसकी सूचना दी है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (MoS Home Affairs Nityanand Rai) ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में मसौदा तैयार कर लिया है.

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गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय

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Published : Dec 7, 2021, 6:49 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने लोक सभा को सूचित किया कि उसने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन (amendment to the Registration of Births and Deaths Act) का मसौदा तैयार किया है जिसके माध्यम से राज्यों में पंजीकरण के रिकॉर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर (unified database of civil registration records) आंकड़ों में शामिल करने का प्रावधान जोड़ा गया है.

मंगलवार को क्या सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण के आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने पर विचार कर रही है ? एक सदस्य के इस प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (MoS Home Affairs Nityanand Rai) ने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में (Registration of Births & Deaths (RBD) Act, 1969) एक मसौदा संशोधन 18 अक्टूबर से दो दिसंबर तक टिप्पिणयों के लिए सार्वजनिक मंच पर रखा गया था.

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उन्होंने कहा कि मसौदा संशोधन में राज्य स्तरीय पंजीकरण रिकॉर्ड का एकीकृत डाटाबेस रखने और इसे राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस में शामिल करने के लिए (integration with the database at national level) प्रावधान जोड़ा गया है.

(पीटीआई-भाषा)

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