नई दिल्ली : भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 43 और चीनी मोबाइल एप्स को बैन कर दिया. भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण इन एप्स पर कार्रवाई की गई.
प्रतिबंधित किए गए मोबाइल एप्स में अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग का ई-कॉमर्स एप अलीएक्सप्रेस (AliExpress) भी शामिल है. प्रतिबंधित एप्स की सूची में पांच डेटिंग एप्स भी शामिल हैं.
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये एप्स भारत की भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे. प्रेस रिलीज ने कहा गया है कि गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिली विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन एप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया.