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सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाई - GST annual returns till March 31

सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है. ये दूसरा विस्तार है. इससे पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई थी.

जीएसटी रिटर्न
जीएसटी रिटर्न

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Published : Feb 28, 2021, 9:20 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा रविवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी.

यह सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है. पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई थी.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न-9 और जीएसटी रिटर्न-9सी भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है. समयसीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है.

जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है. जीएसटआर-9सी ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान है.

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एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि भले ही यह 31 दिनों का अपेक्षाकृत छोटा विस्तार है, लेकिन कर पेशेवरों के लिए आवश्यक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए पर्याप्त है.

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