नई दिल्ली :सरकार ने एयर इंडिया (Air India) द्वारा एसपीवी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लि. (SPV Air India Assets Holding Ltd) को संपत्तियों के हस्तांतरण पर कर से छूट दी है. यह कदम राष्ट्रीय विमानन कंपनी के रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestment) को सुगमता से पूरा करने की दृष्टि से उठाया गया है.
एयर इंडिया की बिक्री के लिए सरकार ने 2019 में विशेष इकाई एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लि. (Air India Assets Holding Ltd -AIAHL) का गठन किया था. इस इकाई को एयर इंडिया समूह का ऋण और गैर-प्रमुख संपत्तियों का स्थानांतरण किया जाना था.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes - CBDT) द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एयर इंडिया द्वारा AIAHL को वस्तुओं के स्थानांतरण पर धारा 194क्यू के तहत कोई स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की जाएगी.
इसी तरह एयर इंडिया द्वारा अचल संपत्तियों का AIAHL को स्थानांतरण करने पर मिले भुगतान के लिए आयकर कानून की धारा 194-आईए के तहत कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.