नई दिल्ली:सरकार ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'एयर सुविधा' फॉर्म भरने की अनिवार्यता को सोमवार को समाप्त करने का फैसला किया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश 22 नवंबर से प्रभावी होंगे. इससे पूर्व, दिशा-निर्देशों के तहत विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को 'एयर सुविधा' फॉर्म भरने की जरूरत होती थी.
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस फॉर्म की शुरुआत की गई थी. पिछले हफ्ते, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन यात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई यात्रियों को अपने देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के मंजूर कार्यक्रम के अनुसार टीका लगवाना चाहिए.
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