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गेहूं निर्यात को प्रतिबंधित करने वाले आदेश में दी गई ढील: भारत सरकार

भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाले अपने आदेश में ढील देने की घोषणा की है.

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Published : May 17, 2022, 1:38 PM IST

नई दिल्ली: भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाले अपने आदेश में ढील देने की घोषणा की. यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई या उससे पहले उनके सिस्टम में पंजीकृत किया गया है, ऐसी खेपों को निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी.

वहीं सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाकर 31 मई कर दी है. केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आदेश की प्रति ट्वीट करते हुए इस बात की घोषणा की. अब किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए 15 दिनों का और समय मिल गया है. इस साल अनुकूल मौसम के कारण रबी फसल की उपज अच्छी हुई है लेकिन देश के कई हिस्सों में गेहूं की जबर्दस्त उपज के बाद भी किसान तय समय सीमा तक अपनी फसल नहीं बेच पाने की वजह से कुछ दिनों से परेशान थे.

इससे पहले केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर लगातार बढ़ती गेहूं की कीमतों को संभालने के लिए शनिवार को बड़ा फैसला किया था. इसके तहत सभी तरह के गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी. देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था.

यह भी पढ़ें- भारत ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई

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