नई दिल्ली :सरकार की पशुओं के खिलाफ क्रूरता करने वाले लोगों के लिए अधिक जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान करने की योजना है. इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन को लेकर एक मसौदा विधेयक संसद के अगले सत्र में लाए जाने की संभावना है. मौजूदा समय में, इस तरह के कार्य करने वाली अपराधी अक्सर बेदाग निकल जाते हैं क्योंकि पहली बार अपराध के लिए दंड, पशुओं के प्रति क्रूरता (पीसीए) अधिनियम, 1960 के तहत, सिर्फ ₹50 है.
केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया, हम संशोधन विधेयक के मसौदे के साथ तैयार हैं और हम मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने की प्रक्रिया में हैं. मंत्रालय के संयुक्त सचिव और पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ओपी चौधरी ने कहा, ‘‘हमने मसौदा संशोधन विधेयक के तहत जुर्माना और यहां तक कि जेल की सजा में वृद्धि का सुझाव दिया है. संतुलित तरीके से दंड का सुझाव दिया गया है और उनके अनुसार, मंत्रालय कैबिनेट की मंजूरी लेगा और अगले संसद सत्र में मसौदा विधेयक पेश करेगा.
केंद्रीय मंत्री ने पशु कल्याण बोर्ड का एक पोर्टल लॉन्च किया जो पशु कल्याण में लगे लोगों के साथ-साथ फिल्म शूटिंग में जानवरों का उपयोग करने वालों को ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करेगा. मंत्री ने मवेशियों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने और शहरों के बाहरी इलाके में गोशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है.
उन्होंने कहा, शहरों में, अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के पास गाय रखने के लिए भी जगह नहीं है इसलिए, गाय रखने की जगह (होस्टल) की अवधारणा बहुत मददगार होगी उन्होंने कहा कि गाय पालन में रुचि रखने वाले एक गाय खरीद सकते हैं और गोशाला में उसकी देखभाल की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार सहायता प्रदान करके ऐसे गोशालाओं को बढ़ावा देगी.
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