नई दिल्ली : सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए. इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार जिन यात्रियों को टीके की सभी खुराक लगी हुई हैं और एक ऐसे देश से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी जिसके साथ भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुमोदित कोविड-19 टीकों की पारस्परिक स्वीकृति के लिए परस्पर व्यवस्था की है और ऐसे यात्रियों को 25 अक्टूबर से पृथक-वास में रहने और जांच की जरूरत नहीं होगी.
हालांकि, उन्हें एक नकारात्मक कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करनी होगी. यदि टीकाकरण नहीं किया गया है, तो यात्रियों को ऐसे उपाय करने होंगे जिनमें आगमन के बाद कोविड-19 जांच के लिए नमूना देना शामिल है, जिसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, और उन्हें सात दिनों के लिए पृथक-वास में रहना होगा.
दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में पहुंचने के आठवें दिन उनकी फिर से जांच होगी और यदि रिपोर्ट नकारात्मक आती है तो उन्हें अगले सात दिनों तक अपने स्वास्थ्य की खुद से निगरानी करनी होगी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए 17 फरवरी, 2021 को और उसके बाद इस विषय पर दिशानिर्देश जारी किए गए थे लेकिन अब ये संशोधित दिशानिर्देश मान्य होंगे.
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