गोरखपुर:गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तुजा को एटीएस ने सोमवार को गोरखपुर के दीवानी न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए जज ने एटीएस की अर्जी को स्वीकार कर लिया और अहमद मुर्तुजा को 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया.
जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल को हमला करने के आरोपी मुर्तजा की रिमांड 5 दिन और बढ़ाए जाने की अपील कोर्ट में की गई थी. इस पर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कोर्ट ने एटीएस की मांग को स्वीकार करते हुए मुर्तुजा के पुलिस रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. अधिवक्ता पीके दुबे अधिवक्ता के मुताबिक किसी भी आरोपी की पुलिस रिमांड की अवधि अधिकतम 14 दिन हो सकती है.