नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि CGST कानून और नियमों के तहत उपयोग नहीं हुये इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड के मामले में वस्तुओं और सेवाओं को समान नहीं माना जा सकता है. न्यायालय ने कहा कि 'रिफंड' मांगना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि यह विधि के तहत संचालित है.
शीर्ष अदालत ने केंद्रीय माल एवं सेवा कर (CGST) कानून की धारा 54 (3) की वैधता को बरकरार रखा. यह धारा उपयोग में नहीं आये आईटीसी की वापसी से जुड़ी है.
न्यायपालिका को मामलों में नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप
न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका को कर की दर, रियायात और छूट जैसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र के विषय हैं. अगर ऐसा होता है तो इससे विधायी विकल्पों के साथ नीतिगत निर्णयों के मामले में अतिक्रमण होगा जो कार्यपालिका का विशेषाधिकार है.
न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश एम आर शाह की पीठ ने इस मामले से जुड़े गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों पर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया. दोनों उच्च न्यायालय ने इस बारे में अलग-अलग निर्णय दिये थे कि क्या सीजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के नियम वस्तुओं पर और सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे.
गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला खारिज
शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उसने केंद्रीय माल एवं सेवा कर (CGST) नियम के नियम 89 (5) को अवैध करार दिया था.
न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 140 पृष्ठ के फैसले को लिखते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की. उच्च न्यायालय ने नियम की वैधता को बरकरार रखा था.
शीर्ष अदालत ने कहा, 'रिफंड का दावा नियमों से संचालित होता है. रिफंड मांगना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. संसद ने पहले प्रावधान के खंड (i) में कर भुगतान के बिना शून्य-कर से संबंधित आपूर्ति के मामले में अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी की अनुमति दी है. पहले प्रावधान के खंड (ii) के तहत, संसद ने वैसे मामले में अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी की परिकल्पना की है, जहां कच्चे माल (इनपुट) पर कर की दर उत्पाद (आउटपुट) आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ है.'