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अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई से पहले पुलिस को देना होगा नोटिस : हाई कोर्ट - बॉम्बे हाई कोर्ट

टीआरपी घोटाले पर सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि अगर जांच के दौरान गोस्वामी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने का फैसला किया जाता है, तो उन्हें गोस्वामी को तीन दिन पहले नोटिस देना होगा.

टीआरपी घोटाले पर सुनवाई
टीआरपी घोटाले पर सुनवाई

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Published : Mar 24, 2021, 2:59 PM IST

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है. अपनी इस याचिका में अर्नब गोस्वामी ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स घोटाले में मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती दी गई है.

सुनवाई के करते हुए जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि अगर जांच के दौरान गोस्वामी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने का फैसला किया जाता है, तो उन्हें गोस्वामी को तीन दिन पहले नोटिस देना होगा.

हालांकि गोस्वामी इस तरह के नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होंगे. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता (अर्नब गोस्वामी) द्वारा गंभीर गलतफहमी का आरोप लगाया गया है.

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सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस के लिए मुख्य लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने अदालत को सूचित किया कि वे जांच पूरी करेंगे. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को 12 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करेंगे.

मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी.

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